पट्टा धारकों को आवंटित भूमि पर प्राथमिकता से तत्काल कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें - रेणुका कुमार


लखनऊ, दिनांकः 03 जुलाई, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा की विभिन्न प्रकार की भूमि पट्टा धारकों को आवंटित कर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कब्जा दिलाने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामसभा की विभिन्न प्रकार की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जनपदवार लक्ष्य निर्धारण किया गया है। जनपदीय अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा की विभिन्न प्रकार की भूमि आवंटन के सम्बंध में पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने पर उस गांव सभा में भूमि होने के बावजूद यह कहकर कि पट्टा हेतु निर्धारित लक्ष्य का आवंटन हो चुका है, इस आधार पर पट्टे का आवंटन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि सम्बंधित ग्राम सभा में पट्टा हेतु भूमि व पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो तो निर्धारित लक्ष्य से अधिक का पट्टा दिया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अतिरिक्त ग्रामसभा के भूमि के अधिकांश पट्टा धारक को पट्टे के रूप में भूमि आवंटित तो कर दी गयी है परन्तु पट्टा आवंटन के उपरान्त भी आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नहीं है, ऐसे प्रकरणों पर सम्बंधित जिलाधिकारी तत्काल प्रभाव से कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें।     


 

 

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