राज्य प्रयोगशाला के 10 विश्लेषकों, 04 खाद्य विश्लेषकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश 21 खाद्य नमूनों में 18 सैम्पल असुरक्षित तथा 03 सैम्पल अधोमानक पाए गए

लखनऊः 26 जुलाई 2019

अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, डा0 अनिता भटनागर जैन ने बताया किखाद्य एवं औषधि अधिनियम के तहत प्रदेश में खाद्य पदार्थों के लिए जा रहे विभिन्न सैम्पलों में से कुछ केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में अपील हेतु रीटेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं।  गत एक वर्ष में इस प्रकार के रीटेस्टेड प्रकरणों के विश्लेषण के उपरान्त 21 ऐसे नमूने पाये गये थे, जिनमें कि विभाग की प्रयोगशालाओं में विभिन्न श्रेणियों में 08 मानक के अनुसार, 09 अधोमानक व 01 मिथ्याछाप व 01 में बाहरी पदार्थ बताए गए हैं, जबकि केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के उपरान्त 21 खाद्य नमूनों में भिन्नता पायी गयी, जिनमें 18 सैम्पल असुरक्षित तथा 03 सैम्पल अधोमानक पाए गए।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि श्रेणी विश्लेषण में इतनी व्यापक भिन्नता के परिप्रेक्ष्य में राज्य प्रयोगशाला के 10 विश्लेषकों व 04 खाद्य विश्लेषकों सहित कुल 14 कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
डाॅ0 जैन ने बताया कि यह नमूने दूध, मिश्रित दूध, भैंस का दूध, खोया, देशी घी, रिफाइन्ड, पामोलीन तेल, बिस्किट, कचरी, कूटू का आटा, लाल मिर्च पाउडर, आइसक्रीम व केसरवटी मिठाई से सम्बन्धित थे।


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