सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न के उठान एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2019

 

प्रदेश सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न के उठान एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। वर्तमान में एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईजेशन के तहत सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से वितरण तथा डोर स्टेप डिलेवरी का कार्य प्रचलित होने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत सभी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नयी व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

यह जानकारी खाद्य अपर आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि खाद्यायुक्त स्तर से खाद्यान्न के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु चेन मैनेजमेन्ट की प्रक्रिया का निर्धारण ऐसी रीति से किया जायेगा कि माह में वितरित होने वाला खाद्यान्न उचित दर दुकानों पर माह की पहली तारीख से उपलब्ध रहेगा। जिसके लिए आवश्यक है कि भारतीय खाद्य निगम के डिपो से ब्लाक गोदामों तक प्रत्येक दशा में आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न की उपलब्धता वितरण माह के पूर्ववर्ती माह के 20 तारीख तक सुनिश्चित की जाय। भारतीय खाद्य निगम से ब्लाक गोदाम तक समयान्तर्गत खाद्यान्न की आमद सुनिश्चित कराये जाने के लिए मण्डलायुक्त प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में भारतीय खाद्य निगम के मण्डलीय प्रबंधक, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं मण्डल के तहत सभी जिला खाद्य विपणन अधिकारी के साथ बैठक करेंगे।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि वितरण माह से पूर्ववर्ती माह की 21 तारीख से माह के अन्त तक विपणन शाखा तथा आवश्यक वस्तु निगम के ब्लाक गोदामों से संबंधित गोदाम प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उचित दर विक्रेता द्वारा मासिक वितरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के उपरान्त खाद्यान्न गेहूं चावल इत्यादि की पूरी आवंटित मात्रा का उठान एक साथ किया जाय।

खाद्यान्न के उठान व वितरण की सत्यापन व्यवस्था के संबंध में कहा गया है कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक ब्लाक व शहर गोदाम पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से वितरण महीने के पूर्ववर्ती माह की 20 तारीख तक सम्पूर्ण मात्रा की आमद प्राप्त हो जाय। जिलाधिकारी द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा आमद मात्रा का सत्यापन प्रत्येक माह के 21 तारीख तक सुनिश्चित किया जायेगा। ब्लाक गोदाम प्रभारी द्वारा गोदाम से उचित दर विक्रेता को खाद्यान्न की निकासी की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से संबंधित पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं स्थानीय विधायक को दी जाय।

जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि समस्त नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-पाॅस मशीन के माध्यम से माह के प्रारम्भ में ई-पाॅस मशीन में लाभार्थियों व राशन कार्डों के अपडेशन के उपरान्त वितरण हेतु निर्धारित तिथि तक वितरण कराया जायेगा। ई-पाॅस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण एवं आईरिस प्रमाणीकरण के द्वारा ही यथा संभव अधिकतम वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

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