विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त गैर सरकारी मा0 उपाध्यक्षगण को आवासीय भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न  विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/ आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त गैर सरकारी माननीय उपाध्यक्षगण को भी माननीय अध्यक्षगण एवं माननीय सलाहकारगण को अनुमन्य दर पर आवासीय भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/ आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य एवं मा0 सलाहकार के रूप में नियुक्त महानुभावों को शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/ दस-2014-1 (विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 द्वारा मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं। इस शासनादेश द्वारा अनुमन्य सुविधाओं में से आवासीय भत्ता केवल गैर सरकारी मा0 अध्यक्षगण व सलाहकारगण को ही अनुमन्य है।


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