ग्राम मानिकापुरा व सौजना तहसील मोठ जनपद झांसी में सोलर प्लान्ट लगाये जाने हेतु भूमि के संक्रमण की अनुमति

लखनऊ: 23 अक्टूबर, 2019

 

मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग एनर्जी प्रा0 लि0 को 40 मेगावाट क्षमता के सोेलर प्लान्ट के निर्माण हेतु ग्राम मानिकापुरा व सौजना तहसील मोठ जनपद झांसी में 80.00 हे0 भूमि क्रय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा। यदि संस्था उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे। प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी। 

संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्यम स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनियम का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

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