बीएस-4 वाहन 30 अप्रैल तक तथा बीएस-6 वाहन 30 जून तक प्राप्त कर सकते हैं फैंसी नम्बर - धीरज साहू





माल वाहनों के चालकों व संचालकों के खानपान एवं वाहन की मरम्मत हेतु हाईवे पर ढाबे एवं वर्कशॉप चिन्हित कर 

खोले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी

 

लखनऊ: 28 अप्रैल, 2020

 

प्रदेश के परिवहन आयुक्त, श्री धीरज साहू ने कहा कि ऐसे आवेदक जिन्होंने महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बर (फैंसी नम्बर) आरक्षित कराया है और उसकी वैधता 31 मार्च 2020 के पश्चात समाप्त हो रही है, वह बीएस-4 वाहन होने की दशा में 30 अप्रैल 2020 तक जबकि बीएस-6 होने की दशा में 30 जून 2020 तक प्राप्त कर सकते हैं।

श्री साहू ने बताया कि 23 मार्च 2020 से लाकडाउन लागू होने के दृष्टिगत परिवहन कार्यालय बंद होने के कारण कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा आरक्षित पंजीयन चिन्ह 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामियों को नीलामी के माध्यम से महत्वपूर्ण पंजीयन नम्बर (फैंसी नंबर) उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इसके अंतर्गत वाहन स्वामी अपनी मनपसंद का पंजीयन चिन्ह आरक्षित कराकर आरक्षण की तिथि से 30 दिन के अंदर वाहन प्रस्तुत कर उक्त पंजीयन चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। 

परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा माल वाहनों के संचालन की दृष्टि से एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में माल वाहनों के चालकों व संचालकों के खानपान एवं वाहन की मरम्मत की सुविधा के दृष्टिगत कुछ जनपदों में ढाबे एवं वर्कशॉप चिन्हित कर खोलने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए थे। उन्होंने बताया कि अब इस सुविधा का विस्तार करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे पर आवश्यकतानुसार ढाबे एवं वर्कशॉप चिन्हित कर खोले जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 











 

 




 




 


 



 



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