ईट भट्ठा इकाइयों के बिना ब्याज विनियमन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2020 तक बढ़ाई गई- डा० रोशन जैकब

लखनऊः 27 अप्रैल 2020 


 सचिव, उत्तर प्रदेश  शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग , डॉ रोशन जैकब ने बताया कि कोविड-19 की महामारी होने के कारण प्रदेश में काफी संख्या में  ईंट भट्ठा इकाइयों द्वारा  संगत भट्ठा वर्ष के लिए विनियमन शुल्क जमा नहीं किया जा सका है, इस संबंध में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ईट भट्ठा इकाइयों द्वारा बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 के स्थान पर 31 मई 2020 कर दी गई है।
डा० जैकब ने बताया कि पूर्व में जारी शासनादेश में  ईंट भट्ठा सत्र  2019 -20 के लिए विभिन्न श्रेणी के जनपदों के लिए पायेंवार साधारण  भट्ठो तथा जिंग-जैग भट्ठों के लिए प्राविधान किया गया था ,कि 31 मार्च 2020 तक जमा की गई  विनियमन शुल्क  की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा  किंतु उक्त तिथि के उपरांत जमा की गई धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा ।उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब 31 मई 2020 तक जमा की जाने वाली विनियमन शुल्क  पर कोई ब्याज नहीं होगा।
 इस संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।


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