कोविड-19 की रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थलों के साथ कार्यालय को भी विसंकमित किया जाये








लोगों को किया जाए  जन जागरूक व प्रचार प्रसार कराया जाये
ललितपुर।
कार्यालय आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी के पत्र दिनांक : अप्रैल 25 2020 के द्वारा जिलाधिकारी, झांसी/जालौन/ ललितपुर को  निर्देश दिए गए हैं कि उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश दिनांक 23-4-2020 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन की "Guideline on disinfection of common public including offices" दृष्टिगत कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों के साथ कार्यालय को भी विसंकमित किए जाने के सम्बन्ध में जन जागरूकता/प्रचार प्रसार कराया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक दिन शाम को अथवा कार्यालय प्रारम्भ होने से पूर्व की सफाई की नियमित व्यवस्था की जाये।होटल, रेस्टोरेंट, जिम, मॉल के प्रत्येक आंतरिक भाग जैसे लॉबी, कॉरीडोर, स्टेयर केस,  एक्सलेटर, एलिवेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड बूथ, कार्यालय कक्ष, सभाकक्ष का एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा फिनोलिक विसंक्रमण के माध्यम से प्रत्येक दिन साफ सफाई की जाए। अत्यधिक प्रयोग किये जाने वाले कार्यालय क्षेत्र जैसे एलेवेटर बटन, हैडिल्स, कॉल बटन/काउंटर, इंटरकॉम सिस्टम, टेलीफोन, प्रिंटर्स, स्कैनर के साथ अन्य मशीन की सफाई प्रत्येक दिन में दो बार एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड से करायी जाय। कार्यालयों में धातु उपकरण जैसे दरवाजे, हैंडिल, सिक्योरिटी लॉक एवं चाबी इत्यादि का 70 प्रतिशत एल्कोहल/ब्लीच के प्रयोग से सतह की नियमित सफाई करायी जाए। कार्यालयों के परिसर के प्रवेश द्वारा तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थल पर हैंड सेनिटाइजर/लिक्विड सोप का प्रबन्ध किया जाए। मीटिंग के दौरान सभा कक्ष में यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क प्रयोग किए हुए खांसी होती है तो उस जगह को खाली कर एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई करायी जाए। कार्यालयों के उपकरणों की सफाई सावधानीपूर्वक करायी जाय। कार्यालयों में निष्प्रयोज्य मास्क एवं अन्य सामग्री का निस्तारण पीले बैग में करते हुए हाथ को साबुन से धोया जाए। इसके अतिरिक्त बस स्टॉप रेलवे प्लेटफार्म, पार्क, रोड का नियमित विसंक्रमन सोडियम हाइपोक्लोराइट/ब्लीचिंग के माध्यम से कराया जाए। सफाईकर्मी द्वारा नायलॉन स्क्रबर एवं पोछा का प्रयोग प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय हेतु अलग अलग किया जाए। एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के प्रयोग से सदैव सफाई की जाए। सफाई के दौरान प्रयोग किये गये बाल्टी एवं अन्य उपकरणों को ब्लीचिंग घोल के माध्यम से विसंकमित किया जाए।सार्वजनिक शौचालय की सफाई के दौरान सफाई कर्मी द्वारा समुचित सुरक्षा कवच (रबर बूट, ग्लब्स, मास्क) का प्रयोग किया जाए। सफाई कार्य समाप्त होने के उपरान्त प्रयोग किये गये सुरक्षा कवच को निष्प्रयोज्य किया जाए।



 

 


 



 



 















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