निर्धारित समय तक ही दुकानें खोलें दुकानदार, अन्यथा होगी कार्यवाही: जिलाधिकारी

सोशल डिस्टेंस का हर दशा में हो पालन


ललितपुर।
जिलाधिकारी, ललितपुर योगेश कुमार शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी दुकानदार किसी भी भ्रामक खबर के प्रभाव में आकर या अपुष्ट स्रोतों से प्राप्त जानकारी के प्रभाव में आकर दुकाने न खोलें। उन्होंने कहा कि दुकानों के खोलने के सम्बंध में जिला प्रशासन द्वारा स्पस्ट रूप से आदेश जारी किए जाएंगे और उसकी मुकम्मल मुनादी करायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि खाद्यान की दुकानों के अतिरिक्त कोई भी दुकानदार बिना अनुमति दुकान नहीं खोलेंगे। यदि दुकान खोले जाने के सम्बंध में कोई खबर प्रसारित भी हो रही हो तो जब तक जिला प्रशासन अनुमति न दे, उस खबर पर विश्वास न करें।
जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनपद में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किताबों की दुकाने खोली जाएंगी। यदि क़िताबों की  दुकानें 11 बजे से पहले या 1 बजे बाद खुली पाई जाएंगी तो सम्बन्धित दुकानदार के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत उपकरणों की दुकाने खोली जायेंगीं। विद्युत उपकरणों की दुकानें यदि 1 बजे के पहले या 4 बजे के बाद खुली पाई जाएंगी तो सम्बन्धित दुकानदार के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि
सभी दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानों का संचालन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


 


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सबसे बड़ा वेद कौन-सा है ?