प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगीं किताबों की दुकाने, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगीं विद्युत उपकरणों की दुकाने: जिलाधिकारी
ललितपुर।
जिलाधिकारी, ललितपुर योगेश कुमार शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी दुकानदार किसी भी भ्रामक खबर के प्रभाव में आकर या अपुष्ट स्रोतों से प्राप्त जानकारी के प्रभाव में आकर दुकाने न खोलें। दुकानों के खोलने के सम्बंध में जिला प्रशासन द्वारा स्पस्ट रूप से आदेश जारी किए जाएंगे और उसकी मुकम्मल मुनादी करायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि खाद्यान (राशन) की दुकानों के अतिरिक्त कोई भी दुकानदार बिना अनुमति दुकान नहीं खोलेंगे। यदि दुकान खोले जाने के सम्बंध में कोई खबर प्रसारित भी हो रही हो तो जब तक जिला प्रशासन अनुमति न दे, उस खबर पर विश्वास न करें।
जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनपद में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किताबों की दुकाने खोली जाएंगी।
इसके साथ ही दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत उपकरणों की दुकाने खोली जायेंगीं।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी दुकान निर्धारित समय से पहले या समय के बाद खुली पाई जाएंगी तो सम्बन्धित दुकानदार के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दुकानें यदि बिना जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के खुली पाई जाती है तो सम्बन्धित दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराकर वैधानिक कारवाही की जाएगी।
सभी दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानों का संचालन करें।