आबकारी विभाग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों का संचालन प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में शासनादेश जारी

समस्त बार अनुज्ञापनों एवं समस्त शापिंग माल्स में स्थित मदिरा की फुटकर दुकानों को छोड़ कर मदिरा एवं भांग की एकल फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का संचालन त्मक ्रवदमे (वनजेपकम भ्वजेचवजेध्ब्वदजंपदउमदज ्रवदमे), व्तंदहम ्रवदमे (वनजेपकम भ्वजेचवजेध्ब्वदजंपदउमदज ्रवदमेद्ध एवं ळतममद ्रवदमे में प्रारम्भ

 

समस्त फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों के संचालन की अवधि प्रातः 10ः00 बजे से सांय 07ः00 बजे तक, फुटकर दुकान पर किसी भी समय 5 ग्राहकों से अधिक उपस्थित नहीं होंगे और उपस्थित ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी अनिवार्य

 

फुटकर विक्रेताओं एवं ग्राहकों के लिये फेस मास्क अथवा फेस कवर अनिवार्य, समस्त अनुज्ञापनों पर साफ-सफाई, हैण्ड सैनिटाइजर, इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य

लखनऊ 04 मई,2020

 

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी.एम. (ए) दिनांक 01.05.2020 के अंतर्गत दिनांक 17.05.2020 तक विस्तारित लाकडाउन के दौरान दिनांक 04.05.2020 से प्रभावी होने वाली छूटों के क्रम में आबकारी विभाग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों का संचालन प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के प्रमुख सचिव, आबकारी, संजय आर. भूसरेड्डी को समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश को  इस संबंध में  यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त बार अनुज्ञापनों एवं समस्त शापिंग माल्स में स्थित मदिरा की फुटकर दुकानों को छोड़ कर मदिरा एवं भांग की एकल (ैजंदक ंसवदम) फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का संचालन त्मक ्रवदमे (वनजेपकम भ्वजेचवजेध्ब्वदजंपदउमदज ्रवदमे), व्तंदहम ्रवदमे (वनजेपकम भ्वजेचवजेध्ब्वदजंपदउमदज ्रवदमेद्ध एवं ळतममद ्रवदमे में प्रारम्भ किया जाए। भ्वजेचवजेध्ब्वदजंपदउमदज ्रवदमे के बाहर स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स सहित सी.एस.डी. कैण्टीनों के एफ.एल.-9 एवं 9ए अनुज्ञापनों तथा थोक एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का संचालन  प्रतिबंधों के अधीन किया जाए। जिसमे समस्त फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों के संचालन की अवधि प्रातः 10ः00 बजे से सांय 07ः00 बजे तक होगी। किसी भी फुटकर दुकान पर किसी भी समय 5 ग्राहकों से अधिक उपस्थित नहीं होंगे और उपस्थित ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। फुटकर विक्रेताओं एवं ग्राहकों के लिये फेस मास्क अथवा फेस कवर अनिवार्य होगा। फुटकर दुकान एवं इसके आस-पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान निषिद्ध होगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। संबंधित समस्त अनुज्ञापनों पर साफ-सफाई, हैण्ड सैनिटाइजर, इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं माइल-शाप्स पर मदिरा पान की सुविधा नहीं होगी तथा इससे संबंधित दुकान के अंदर की खान-पान की कैण्टीने बंद रहेगी। समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों पर शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोक-थाम हेतु निर्गत दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्याः-34/2020/745ई-2/ तेरह-2020-01/206 दिनांक 22.04.2020 के क्रम में  निदेश हुआ है कि समस्त अनुज्ञापनांे दुकानों का संचालन उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा तथा उक्त शासनादेश दिनांक 22.04.2020 में उल्लिखित सात कार्य दिवस का प्रारम्भ संबंधित अनुज्ञापनों जो बवदजंपदउमदज ्रवदमे के बाहर स्थित है, के संबंध में दिनाक 04.05.2020 में होगा। कोई आबकारी दुकान बवदजंपदउमदज ्रवदमे में है या नहीं इसका निर्धारण संबंधित जिले के जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, वही निर्णय अन्तिम होगा। बवदजंपदउमदज ्रवदमे का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी से होने की स्थिति में प्रभावित दुकानों की सात कार्यदिवस की गणना पुननिर्धारण की तिथि से मानी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा-पान का उपयोग निषिद्ध होगा। प्रकरण में विस्तृत विवरण हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के पत्र संख्याः-381/2020/सीएक्स-3, दिनांक 03.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का आवश्यकतानुसार संदर्भ लिया जाना अपेक्षित होगा।

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