छः मास की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध
उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में हड़ताल निषिद्ध
लखनऊः 22 मई 2020
अपर मुख्य सचिव, कार्मिक मुकुल सिंहल ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छरू मास की अवधि के लिए हड़ताल, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में निषिद्ध करती हैं।