एक जून से रोडबेज बस ,आटो रिक्शा चलेगें,राज्य सरकार ने दी अनेक सशर्त छूट

लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक जारी रहेगा। 1. कन्टेनमेंट-ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी


प्रथम चरण:(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य-सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जाएंगेनिम्नलिखित गतिविधियों को दिनांक 08 जून, 2020 से शुरु किया जाएगा:(i) धर्म-स्थल/पूजा-स्थल जनसामान्य हेतु (ii) होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि-सत्कार सेवाएं (iii) शापिंग-मॉल्स


द्वितीय चरण:(इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जाएंगे) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिणिक प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों आदि को माह जुलाई, 2020 में भारत सरकार के सम्भावित दिशा-निर्देशों के अनुरुप खोलना प्रस्तावित है


तृतीय चरण:निम्नलिखित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगी(i) अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर) (ii) मेट्रो-रेल सेवाएं निम्नलिखित अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे(i) सिनेमा-हॉल, जिम्नेज़ियम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली-हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान


2. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशक__ कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति-निर्देशकों का अनुपालन किया जाए (संलग्नक-1)


3. रात्रि-निषेधाज्ञा रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर), इस सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा-144 CrPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।


(ii) कन्टेनमेन्ट-ज़ोन में लॉकडाउन के दौरान गतिविधिया:(i) कन्टेनमेन्ट-ज़ोन का निर्धारण राज्य-सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।


(iii) कन्टेनमेन्ट ज़ोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। (iv) कन्टेनमेन्ट ज़ोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो। (v) कन्टेनमेन्ट-ज़ोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर-ज़ोन के रुप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।


कन्टेनमेन्ट-ज़ोन को निम्नवत परिभाषित किया जाता है:


(A) कन्टेनमेंट-ज़ोन शहरी क्षेत्र


(1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो। (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट ___ ज़ोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा(3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-ज़ोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी(i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-ज़ोन घोषित किया जाएगा। (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते है तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट ज़ोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए। (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-ज़ोन के सम्बन्ध में(i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को सक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा। (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा। (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए(i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा


(ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगाऐसे तलों(Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी


(B) कन्टेनमेंट-जोन ग्रामीण क्षेत्र


(1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आएंगे।


राज्य सरकार द्वारा निम्न वर्णित गतिविधियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी जाती है(i) गौतमबुद्धनगर


(i) गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया/कन्टेनमेन्ट जोन के अन्दर के व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध रहेगा, लोक-स्वास्थ्य हित को सुनिश्चित करने हेतु जनपद गौतमबुद्धनगर/ गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइन्स के अनुसार निर्णय लेकर अपने स्तर से पृथक आदेश अपने क्षेत्र हेतु जारी किए जाएंगे समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टॉफ को तीन पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जाएगा। प्रथम पाली प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, द्वितीय पाली प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक एवं तृतीय पाली प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशलडिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। (iii) सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल-स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगीउद्योगों में रात्रि-शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि शिफ्ट हेतु स्टॉफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। (iv) पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी


समस्त बाज़ार सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोले जाएंगेबाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाज़ार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे। (vi) सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेंगी। (vii) सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी-मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक सामान्य लोगो के लिए खोला जा सकेगा। (viii) शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक-मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक-मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। (ix) मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस- कवर, ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगाबारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात-घर पर किसी भी रुप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी(xi) स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। (ix) मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस- कवर, ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगाबारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात-घर पर किसी भी रुप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी(xi) स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी(xii) सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल-डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टॉफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगायदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए। (xiii) नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। (xiv) राजस्व ग्राम/मजरा यदि कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तो उक्त ग्राम/मजरें में खेती की जमीन पर रोपाई/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी। (xv) टैक्सी/मैक्सी- कैब सर्विस/थ्री-व्हीलर ऑटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जाएंगे वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी(xvi) दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा(xvii) रोडवेज़ बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा; स्टैन्डिंग की अनुमति नहीं होगी । संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगाबसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल-स्कैनिंग अनिवार्य रुप से की जाए । बस-स्टेशन अथवा बस-स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके। (xviii) स्टेज-कैरिज एवं कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट (निर्धारित सीट तक) धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों, सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन करने के साथ होगी। (xix) सिटी-बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा(xx) सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं एपेडैमिक एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जाएगी(xxi) समस्त प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य-सेतु एवं आयुष-कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए(xxii) पार्कों को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ प्रातः 05.00 बजे से 08.00 बजे तक व सायंकाल 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था भी की जाए। (xxiii) खेल-परिसर/स्टेडियम को क्रीड़ा/अभ्यास हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु इनमें दर्शकों की ___ अनुमति नही होगी


व्यक्तियों एवं माल/वस्तुओं आदि के निर्बाध-आवागमन के सम्बन्ध मे:


(i) अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। (ii) श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन, घरेलू विमान यात्राएं, विदेशों में फँसे हुए ___भारतीय के आवागमन, चिन्हित/विशिष्ट व्यक्तियों/ फंसे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का विदेश गमन। (iii) समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन एवं पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। (iv) लोक-स्वास्थ्य हित में अग्रिम रूप से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए स्थानीय प्राधिकारी/जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकेगा


संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा


(i) समस्त ज़ोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।


आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोगआरोग्य


(i) आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है(ii) कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष कवच कोविड ऐप को भी डाउनलोड किया जाएiii) जिला-प्रशासन/स्थानीय प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें. जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहे। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।


गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयनसमस्त


समस्त जिलाधिकारी उपरोक्त समस्त उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। दण्डात्मक प्रावधान


दण्डात्मक प्रावधानलॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। दण्डात्मक प्राविधानों के उद्धरण (संलग्नक-2) में दिए गए हैं


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