ग्राम ब्योली इस्लामाबाद, थाना बेहटा मुजावर ब्लाॅक गंजमुरादाबाद के एक किलोमीटर की त्रिज्या में पूर्णतः बैरिकेडिंग

उन्नाव 02 मई
 जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, सहपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-5 उपधारा(जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को ‘‘आपदा‘‘ घोषित किया गया है। 
उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव के द्वारा बताया गया है कि बांगरमऊ तहसील के अंतर्गत आज दिनांक 02 मई 2020 को श्री श्याम मुरारी पुत्र श्री रज्जनलाल द्विवेदी उर्फ राजेन्द्र प्रसाद निवासी-ग्राम ब्योली इस्लामाबाद, थाना बेहटा मुजावर ब्लाॅक गंजमुरादाबाद तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव को कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाया गया है.
तथा यह भी बताया है कि इनके आवास को जिरोइंग कराते हुए 01 किलोमीटर की त्रिज्या में पूर्णतः बैरिकेडिंग तथा नगर पंचायत द्वारा सेनिटाईजेशन कराने का अनुरोध किया गया है 
तथा कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में ग्राम 1-ब्योली इस्लामाबाद, 2-विश्रामखेड़ा, 3-फतेहपुर खेड़ा को सम्मिलित किये गये है।
 जिला मजिस्ट्रेट ने इसी के क्रम में ग्राम ब्योली इस्लामाबाद, थाना बेहटा मुजावर ब्लाॅक गंजमुरादाबाद तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव में श्री श्याम मुरारी पुत्र श्री रज्जनलाल द्विवेदी उर्फ राजेन्द्र प्रसाद के घर को जिरोइंग करते हुए 01 किलोमीटर की त्रिज्या तथा ग्राम 1-ब्योली इस्लामाबाद, 2-विश्रामखेड़ा, 3-फतेहपुर खेड़ा को सम्मिलित करते हुये दिनांक 02 मई 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 15 मई 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही तय होगी।


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