किसानों की आय में वृद्धि एवं उनकों विपणन सुविधा सुलभ कराने हेतु मण्डी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा पारित

1- वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन में सुधार हेतु कुछ महत्वपूर्ण संशोधन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम में किए गए थे। उन संशोधनों को और प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में ही कुछ और संशोधन आवश्यक हो गये थे


2- कोविड-19 के क्रम में मण्डी परिषद द्वारा संचालित मण्डियों में सुविधा व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह ढककर कार्य करना एवं नियमित हाथ धोना सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा यह पाया गया कि मण्डी को और सुरक्षित करने के लिए कृषि विपणन को विकेन्द्रीकृत करते हुए फार्म गेट पर ही विपणन सुविधा सुलभ करवा दिया जाये। इससे मण्डियों में भीड़ कम होगी एवं किसानों को सीधे खेतों से ही कृषि उपज के विपणन का एक विकल्प उपलब्ध हो जाएगायह व्यवस्था फल एवं सब्जियों के व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जल्दी क्षति होने की सम्भावना रहती है


3-मंत्रिपरिषद द्वारा जिन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है उसमें मुख्य रूप से निम्नवत है:


(i) धारा-7(2)ख में संशोधन कर विशिष्ट प्रकार के लाइसेन्सी/व्यापारियों/विपणन स्थलों को मण्डी परिषद के बाहर भी किसानों से खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।


(ii) धारा-7(क) में वेयरहाऊस/ साइलो/ शीतगृह जैसे स्थानों को मण्डी उप स्थल घोषित करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए तथा विपणन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए उप स्थल संचालित करने वालों को व्यापारी से यूजर चार्जेज/सेवाशुल्क वसूलने की व्यवस्था।


(iii) धारा-9(क) के अधीन एकीकृत लाइसेन्स को पूर्व अनुमति के स्थान पर कय स्थानों को मात्र सूचनार्थ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।


(iv) कृषक-उपभोक्ता विपणन व्यवस्था Farmer Consumer Market को बढ़ाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र व मण्डी परिषद द्वारा कृषक-उपभोक्ता बाजार विकसित करने की व्यवस्था


4-लगभग 46 ऐसे फलों और सब्जियों को मण्डी अधिनियम की अधिसूचना से पृथक कर दिया गया है जिससे उन पर मण्डी शुल्क देय नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त किसान अपनी सुविधा से फार्म गेट पर अथवा कहीं भी किसी भी व्यापारी अथवा प्रसंस्करण इकाई को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा व सीधे उपभोक्ताओं को भी विक्रय कर सकेंगे एवं डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से देश में कहीं भी विक्रय कर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे


5-अधिसूचना से बाहर हुए फल सब्जियों के व्यापार की सुविधा मण्डी परिसर द्वारा अपनी अधिसूचित मण्डियों में पूर्व की तरह संचालित की जायेगी, परन्तु अब मण्डी शुल्क के स्थान पर उन्हें सेवा शुल्क/यूजर चार्ज ही संबंधित व्यापारियों से लिया जायेगा और वह भी तब जब वह मण्डी परिसर में क्रय-विक्रय सुनिश्चित करें।


6-अनुमोदित संशाधनों को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की कार्यवाही की जायेगी


7-संशोधनों के लागू होने से कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार कर उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य हो गया है। इससे किसानों की आय को दोगुनी करने, कृषि विपणन को सुलभ बनाने, मण्डी परिषद के कार्यकलापों को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संचालित करने तथा व्यापार करने में सुलभता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के उदेश्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।


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