कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा ‘‘उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश-2020’’ लाये जाने का निर्णय- सुरेश कुमार खन्ना

राजस्व प्राप्तियों की पूर्ति एवं संसाधनों को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में की गयी वृद्धि

 

पेट्रोल पर नियत वैट की फिक्स राशि में 2 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल पर नियत वैट की फिक्स राशि में 1 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि

 

प्रदेश में देसी और विदेशी शराब पर वैट में भी वृद्धि

 

 

‘‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2020’’ की धारा-26 के प्रावधानों के अधीन बनाई गई ‘‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली-2020’’ अनुमोदित

 

अवैध मदिरा के व्यापार को रोकने के लिए प्रदेश में दिनांक 25 मार्च 2020 से चलाये गयेे विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत 04 मई 2020 तक 6427 अभियोग एवं 164675.6 ली0 अवैध मदिरा की गयी जब्त

 

अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 919 व्यक्तियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही के साथ-साथ कुल 63 वाहन किये गये जब्त


 

लखनऊ: दिनंाक: 06 मई, 2020

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय पर लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रसार  को रोकने के दृष्टिगत लाॅकडाउन के कारण राजस्व प्राप्तियों में आयी कमी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट में वृद्धि की गयी है। पेट्रोल पर नियत वैट की फिक्स राशि में 2 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल पर नियत वैट की फिक्स राशि में 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया है।  

उन्होंने बताया कि नई दरें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। उन्होंने बताया कि नई दरों के अनुसार यूपी में पेट्रोल 73.91 रुपए/लीटर तथा डीजल 63.86 रुपए/लीटर हो गया है। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी से प्रदेश सरकार को 2070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट में देसी और विदेशी शराब पर वैट में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि देशी शराब में 5 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। अंग्रेजी शराब के 180 मि0ली0 पर 10 रु0, 180 मि0ली0 से 500 मि0ली0 पर 20 रु0 और 500 मि0ली0 से ऊपर की बोतल पर 30 रु0 की वृद्धि की गई है।  500 मि0ली0 से अधिक विदेशी इंपोर्टेड बोतल पर 400 रुपये की वृद्धि की गयी है तथा विदेशी रेगुलर में 50 रुपये प्रति बोतल की वृद्धि हुई है। शराब पर बढ़े इस मूल्य से उत्तर प्रदेश सरकार को 2350 करोड़ रु0 का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए यह वृद्धियां की है। 

श्री खन्ना ने बताया कि प्रदेश में शराब न मिलने पर सैनिटाइजर पीने से 3 लोगों की मौत भी हुई है। अवैध मदिरा के व्यापार को रोकने के लिए प्रदेश में दिनांक 25 मार्च 2020 से निरन्तर चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत 04 मई 2020 तक 6427 अभियोग, 164675.6 ली0 अवैध मदिरा जब्त की गयी तथा अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 919 व्यक्तियों को सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जेल भेजे जाने की कार्यवाही के साथ-साथ कुल 63 वाहन जब्त किये गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा ‘‘उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश-2020’’ लाये जाने का निर्णय लिया है। इस अध्यादेश के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव में लगे हुए कर्मियों यथा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला करने तथा आपत्तिजनक बर्ताव किए जाने एवं रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को रोग से छिपाने इलाज से बचने तथा अस्पतालों से भागने वालों के विरुद्ध प्रभावी तथा भयकारी शास्तियों का उपबंध किया गया है। इस अध्यादेश में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने एवं महामारी तथा ऐसे रोग नियंत्रण संबंधी उपायों के निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्य करने या उनमें चुक करने एवं व्यवधान डालने वालों के विरुद्ध दंड का उपबंध है।

वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने ‘‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2020’’ की धारा-26 के प्रावधानों के अधीन बनाई गई ‘‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली-2020’’ को अनुमोदित कर दिया है। इस नियमावली में हड़ताल बंद, दंगों तथा संबंधी लोक अशांति तथा प्रति वादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति की क्षतियों की वसूली करने और जुर्माना आरोपित करने तथा संपत्ति के संबंध में हुई क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु नियम बनाए गए हैं।

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