कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ टीकाकरण गतिविधियों को संचालित किये जाने के संबंध में शासनादेश जारी

ग्रीन जोन के जनपदों में एवं ऑरेन्ज जोन/रेड जोन के जनपदों के हाटस्पॉट के कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम पूर्व की भांति नियमित रूप से संचालित किया जाए

 

रेड जोन/हाटस्पॉट जनपदों के कन्टेनमेन्ट जोन के अन्दर के क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कोविड-19 रोगियों एवं उनके सम्पर्कों के भौगोलिक वितरण आदि को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाए।

 

जनपदों में संक्रमण के प्रकरणों के अनुसार उनकी प्रास्थिति बदलने पर बदले हुए जोन के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाय

 

ग्रीन, ऑरेन्ज एवं रेड जोन में टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन में कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य सुरक्षा उपायोंध्सावधानियों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

लखनऊ 05 मई 2020

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ टीकाकरण गतिविधियों को संचालित किये जाने के संबंध में शासनादेश जारी हुआ है, जिसमे प्रदेश के प्रमुख सचिव, चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को  कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ वी०एच०एन0डी0, टीकाकरण एवं एच0बी0एन0सी0 सेवाओं के सम्बन्ध में निर्गत चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या 13/2020/284/पांच-9-2020 दिनांक 28 अप्रैल 2020 के बारे में अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के राष्ट्रव्यापी फैलाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन अवधि को दिनांक 4 मई, 2020 से दो सप्ताह के लिए विस्तारित कर दिया गया है। उक्त के क्रम में गृह (गोपन) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 381/2020/सी0एक्स-3 दिनांक 3 मई, 2020 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में टीकाकरण कराये जाने के सम्बन्ध में  निर्णय लिया गया है। 

 

 

श्री प्रसाद ने बताया कि ग्रीन जोन के जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम पूर्व की भांति नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। ऑरेन्ज जोन/रेड जोन के जनपदों के हाटस्पॉट के कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम पूर्व की भांति नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। रेड जोन/हाटस्पॉट जनपदों के कन्टेनमेन्ट जोन के अन्दर के क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कोविड-19 रोगियों एवं उनके सम्पर्कों के भौगोलिक वितरण आदि को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाए। जनपदों में संक्रमण के प्रकरणों के अनुसार उनकी प्रास्थिति बदलने पर बदले हुए जोन के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उदाहरण के लिए ऑरेन्ज जोन जनपद के ग्रीन जोन में परिवर्तित होने पर ग्रीन जोन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि ग्रीन, ऑरेन्ज एवं रेड जोन में टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन में कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्गत सामान्य प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य सुरक्षा उपायों/सावधानियों का भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सबसे बड़ा वेद कौन-सा है ?