नियमितपेट्रोलिंग कर लाकडाउन का कराएंपालन

 रायबरेली जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना निर्देश दिए है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग किए जाने के साथ ही लाकडाउन कड़ाई से अनुपालन कराया जाए इसके अलावा जो क्वारंटीन सेंटरों में सोशल डिस्टेन्सिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए और पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए। कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मचारियों किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कड़े निर्देश दिएसीडीओ, एडीएम ई व एफआर व समस्त एसडीएम कोरोना योद्धा विशेष कर स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारियों, पुलिस कर्मी आदि जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जान से लगे हुए है। उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। लाकडाउन पालन व लोगों को घरों में रहने हिदायत देते रहे। आमजन मानस को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप डाउनलोड करने लिए प्रेरित भी करते रहे। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना कहा कि शहरी व ग्रामीण इलाको 99 शेल्टर होम स्थापित है जिसमें 12794 लोगों को रखा जा सकता हैअब तक 143 रोके गए है। जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण चिकित्सय देख-रेख में रखे जाते होम क्वारंटाइन में रोके गए व्यक्तियों को भोजन, बिस्तर, साबुन इत्यादि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इन स्थानों की नियमित रूप से साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी तक जनपद के कुल 31279 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने मिठाई दुकान खोलने की अनुमति दी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा दुकानों में बैठकर खाने कोई अनुमति नहीं दी है। स्ट्रीट वेंडर पटरी व्यवसायी को अपना कार्य उपायों के साथ खोलने अनुमति के साथ सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए खुले स्थानों पर बिक्री करना होगा। खरीदार सामान पैक कराकर ले जा सकेंगे, वहां पर खाने की अनुमति नहीं होगीप्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति हैऔद्योगिक इकाईयों को खोलने की अनुमति होगीफल माडियों को बडेत खले स्थानों पर करें स्थापित शासन के निर्देशानुसार डीएम सीटी मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम निर्देश दिए है कि मुख्य मण्डी प्रातः 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से सुबह बजे तक किया जायेगा एवं फल मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोलने की अनुमति होगी। जनपद में जो भी दुकाने खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर मास्क, ग्लब्स का इस्तेलाम करते हुए व सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन करेंगे एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी


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