पिस्टल तानकर दहशत फैलाने के आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ 350 पेज की चार्जशीट दाखिल


नई दिल्ली,फिल्मी अन्दाज में  जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब ताबड़तोड़ फायरिंग करने और पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानकर दहशत फैलाने के आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ पुलिस ने 350 पेज की चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को अदालत से दंडित कराने केलिए पहल की है। गौरतलब है कि  नॉर्थ-ईस्ट दंगों को लेकर अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की गई है।  पुलिस ने इस मामले में शाहरुख के अलावा उसके साथ मौका-ए-वारदात पर गए घोंडा के अरविंद नगर में रहने वाले इश्तियाक मलिक और मुजफ्फरनगर में पठान को पनाह देने वाले कलीम अहमद को भी आरोपी बनाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट में 350 पेज की  चार्जशीट मौका -ए- वारदात  का जिक्र करते हुए बताया गया है कि 24 फरवरी दोपहर की है, जब सीएए के विरोध में धरना दे रही महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर बैठी हुई थींअचानक पथराव होने लगा तो एक लड़का हाथ में पिस्टल लहराता हुआ भागता हुआ आता है। वह हवाई फायरिंग करने लगता है और वहां तैनात पुलिसकर्मी दीपक दहिया के रोकने पर वह उन पर ही पिस्टल तान देता है। यह पूरा वाकया मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में वायरल हो गया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी पहचान घोंडा के अरविंद नगर निवासी शाहरुख पठान के तौर पर की। कॉन्स्टेबल दीपक दहिया के बयान पर जाफराबाद थाने में 26 फरवरी को आईपीसी की धारा 186, 353, 307 और आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर राम मनोहर की अगुवाई वाली टीम ने 3 मार्च को इसे मुजफ्फरनगर के कैराना से गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख से 7.65 एमएम की पिस्टल, दो कारतूस और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने दंगों की धारा 147,148, 149 और पनाह देने की धारा 216 इस मुकदमे में जोड़ी गयी ।


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