सभी प्रकार के उद्योगों के संचालन के लिये भी अनुमति प्राप्त होगी

ललितपुर।
 जनपद के समस्त प्रकार के उद्योगों को काविड-19 की महामारी के इस लाॅकडाउन की अवधि में खोले जाने एवं उनके उद्योगों को संचालन में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिलाधिकारी  द्वारा उद्यमियों को अवगत कराया गया कि जनपद में पहले से ही आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे दाल मिल, आटा मिल, तेल उद्योग, सैनेटाइजर उत्पादन एवं विद्युत उत्पादन की इकाईयों को चालू कर दिया गया है एवं दिनांक-20.04.2020 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों अन्तर्गत जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, उन सभी को अनुमति दे दी गयी है। 
जनपद में ग्रेनाइट उद्योग एवं अन्य उद्योगों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज हेतु कच्चा माल एवं तैयार माल के परिवहन के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारी  द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक परिचालक का विवरण देते हुए अनुमति प्राप्त कर लें, उन्हें अनुमति दे दी जायेगी। पत्थर से बनने वाले उद्योगों के लिए पंैकिंग हेतु लकड़ी की आवश्यकता पर भी आरा मशीनों को अनुमति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। 
         जिलाधिकारी  द्वारा सभी उद्यमियों को अवगत कराया गया कि उन्हें उद्योग चलाने की अनुमति जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जायेगी परन्तु इस महामारी के दृष्टिगत सभी उद्योगों को अपने कामगीरों को कार्य स्थल पर ही निवास कराने के साथ-साथ सोशल डिस्टेन्डिग, सेनेटाइजिंग एवं नियमित हैल्थ चैकप की व्यवस्था करनी होगी और यदि उद्योगों में कोई भी कर्मचारी पीड़ित होता है तो उसकी सूचना तत्काल उपायुक्त उद्योग अथवा जिला प्रशासन को देनी होगी ताकि उसे समय रहते जाँच कराकर आवश्यकता होने की स्थिति में कोरनटाइन अथवा आइशोलेशन कराया जा सके। उद्यमी जब भी अपने तैयार माल भेजने की अनुमति चाहेगें उन्हें इसकी अनुमति जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जायेगी। परन्तु उद्यमियों को भी प्रत्येक स्थिति में हर सम्भव प्रयास करना है कि किसी प्रकार का संक्रमण न बढ़े।  जनपद में किसी भी प्रकार के माल भाड़ा वाहनों को रोका नही जा रहा है। ग्रेनाइट उद्योगों के कच्चे माल के लिए परिवहन की अनुमति भी प्राप्त होगी।
इसी के साथ जिलाधिकारी  ने उत्पादन स्थल पर किसी भी प्रकार की फुटकर बिक्री न किये जाने के निर्देश दिये है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी अपने उद्योग चालू करना चाहते है तो कोविड-19 महामारी के बचाव की व्यवस्था की शर्तों के साथ उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करें, जिलाधिकारी अनुमोदन उपरान्त अनुमति प्राप्त करें। जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर सकते है। जनपद में उद्योगों के संचालन हेतु आ रही परेशानियों का निदान प्रत्येक दशा में किया जायेगा। अतः उद्यमी बिना किसी डर भय व्याप्त के कोविड-19 के बचाव का पूर्ण प्रयास करते हुए उद्योग का संचालन करें।
 उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी उपायुक्त उद्योग एवं उद्यमीगण कमलेश सराफ, सेवाराम चैधरी सहित सभी अलग- अलग प्रकार के  उद्योगों के प्रतिनिधि पवन जैन, अशोक अनौरा, मदन गोस्वामी जनमेद पंथ, मनीष जैन आदि उपस्थित रहें। 


 


 


 


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