सुप्रीम कोर्ट ने की शिक्षामित्रों की याचिका को खारिज

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है।देश की शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी है।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस शान्तनु गौडार और जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने शिक्षा मित्रों की भर्ती पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।


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