उत्तर प्रदेश से NFSA के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की राशन संख्या मात्र बताकर राशन ले सकता है

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा COVID महामारी की विषम परिस्थियों में लाक्डाउन से प्रभावित श्रमिकों, दैनिक मज़दूरों तथा अन्य राज्यों में प्रवासी उत्तर प्रदेश के निवासियों की विशेष सुविधा हेतु भारत सरकार की “One Nation, One Card” योजना के तहत राष्ट्रीय राशन पोर्टबिलिटी की शुरुआत 1 मई से की जा रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश से NFSA के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की राशन संख्या मात्र बताकर राशन ले सकता है।यह सुविधा आधार आधारित वितरण एवं पिछले 6 माह से सक्रिय राशन कार्डों पर ही होगी।


फ़िलहाल उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्य (आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश) तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के लाभार्थी आपस में राशन पोर्टबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। प्रवासी मज़दूरों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा।
अब तक 3,08,335 अंतः जनपदीय, 23,503 अंतरजनपदीय लाभार्थियों ने राज्य स्तरीय पोर्टबिलिटी का लाभ उठाया। 2 महाराष्ट्र के लाभार्थियों राहुल वर्मा और मोo अमन रमज़ान खान ने राष्ट्रीय राशन पोर्टबिलिटी का लाभ उठाते हुए जनपद सुल्तानपुर से राशन उठाया। उत्तर प्रदेश के 1 लाभार्थी श्री विक्रम सिंह द्वारा गोवा से तथा 2 लाभार्थी श्री वीरेंदर प्रसाद एवं श्री दीपक यादव द्वारा कर्नाटक से राष्ट्रीय राशन पोर्टबिलिटी का लाभ उठाते हुए राशन उठाया।



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