विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत विभिन्न ट्रेडों से सम्बन्धित कारीगर 10 मई तक करंे आवदेन

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, प्रयागराज अजय कुमार चैरसिया ने बताया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास एवं उनके आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’’ लागू की गई है। इसके अन्तर्गत लोहार, बढ़ई, दर्जी, नाई, हलवाई, सोनार, राजमिस्त्री, कुम्हार, टोकरी बुनकर तथा मोची ट्रेड को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत इन ट्रेडों से सम्बन्धित कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए प्रशिक्षणोपरान्त टूलकिट का वितरण किया जाना है।
उपरोक्त ट्रेडों से सम्बन्धित हस्तशिल्पी/कारीगर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत आवदेन कर सकते हैं। आवेदप पत्र के साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सम्बन्धित जाति से अन्य होने पर वार्ड के सभासद अथवा ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र) तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। पूर्ण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 10.05.2020 तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 5 नया कटरा, प्रयागराज में किसी भी कार्य दिवस में जमा किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, प्रयागराज के पटल सहायक से मोबाइल सं0 7521984368 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आॅनलाइन ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित
विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख व सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख तक मिल सकेगा ऋण
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, प्रयागराज अजय कुमार चैरसिया ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आॅनलाइन ऋण आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आमंत्रित किया जाता है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम ऋण रू0 25.00 लाख व सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम ऋण रू0 10.00 लाख देयता अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाई हेतु अधिकतम 35ः की दर से सब्सिडी तथा शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाई हेतु अधिकतम 25ः की दर से सब्सिडी देय होगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो। यदि किसी आवेदक द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत सब्सिडी प्राप्त की गई है तो वे अपात्र होंगे। आॅनलाइन पोर्टल www.kviconline.gov.in/pmegpeportal पर भरे गये आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
आवेदक को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, विशेष कैटेगरी प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाणपत्र तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आॅनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 10 मई 2020 निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 5 नया कटरा, प्रयागराज के पटल सहायक से मोबाइल सं0 7521984368 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


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