अनलॉक 1.0 : शासन द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों का सभी करें पालन: उपजिलाधिकारी

कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस का सभी लोग करें पालन

* घर से बाजार व अन्य कार्य निकलें तो लगाएं मास्क, 

* लॉक डाउन का करें पालन, अतिआवश्यक कार्य पर ही घर से निकलें बाहर


 

ललितपुर।

अनलॉक 1.0 : शासन द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के संबंध में थाना परिसर मडावरा में उपजिलाधिकारी मड़ावरा कृष्ण कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी महरौनी श्यामनारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में गणमान्य नागरिक एवं व्यापारी बन्धु उपस्थित रहे। बैठक में सोशल डिस्टेंस का एवं मास्क के संबंध में विचार विमर्श किया गया। 

 

उपजिलाधिकारी मड़ावरा कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस का पालन सभी लोग पालन करें। इसके साथ ही घर से बाहर निकलें तो हर दशा में मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अनलॉक 1.0 : प्रदेश सरकार द्वारा  लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन जारी करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 5.0  के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 1 के लिए जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजियाबाद और नोएडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 

 

उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी। 

 

उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार- 01 जून सोमवार से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे।

टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे। रोडवेज बसें चलेंगी किसी को खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित। 

 

बैठक में क्षेत्राधिकारी श्यामनारायण सिंह ने कहा कि

प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ  मिठाई की दुकान खुलेंगी लेकिन वहॉं बैठकर खाना मना रहेगा।शहरों में साप्ताहिक हाट नहीं लगेंगे।

अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी। टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं। अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा।

पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी। कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं। दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। 

 

बैठक में इंस्पेक्टर मड़ावरा देवेन्द्र सिंह, भाजपा मण्डल अध्यक्ष सूरज चौधरी, सीताराम पौरिया, संजय खन्ना, अजमेरी खां ठेकेदार,  शिवकुमार त्रिपाठी, नीलेश कुमार जैन, नरेंद्र पटेल, सुशील सोनी,  कमलेश कुमार, सजल किराना, विनोद जैन, देवी प्रसाद जैन, प्रमोद कुमार सोनी, अनिल कुमार जैन, मानसिंह, अभय प्रताप सिंह, छोटू राय, जाकिर खान मंसूरी आदि उपस्थित रहे। 

 

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