लखनऊ के ज़िलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लॉक डाउन के बाद की व्यवस्था के लिये जारी किये आदेश
लखनऊ के ज़िलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लॉक डाउन के बाद की व्यवस्था के लिये जारी किये आदेश में स्थानीय परिस्थितयों के दृष्टिगत निम्नवत् व्यवस्था रहेगी:
1- कन्टेनमेन्ट जोन में समस्त गतिविधियां बन्द रहेंगी (मात्र स्वास्थ्य/पुलिस/स्वच्छता, डोर स्टेप डिलीवरी के कर्मचारी का आवागमन रहेगा)। 2- बफर जोन- बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। शेष सारी दुकानें बन्द रहेगी। यहां आवश्यक वस्तुओं का तात्पर्य दवा, दूध, फल, सब्जी, ब्रेड, राशन की दुकान तथा रसाई गैस एजेन्सी से है। ऐसी दुकानें जिसमें उक्त आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ और भी बिकता है, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। 3- पंजीकृत एवं मान्य परमिट वाले प्राइवेट स्टेट कैरियेज की बसेज एवं सिटी बसेज निर्धारित स्थानों से ही सवारी लेंगे, तथा उतारेंगे। सैनेटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम, लखनऊ द्वारा अपनाये जा रहे मानकों(यथा-समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस कवर पहनाना अनिवार्य होगा, सैनेटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा) का अनुपालन निजी आपरेटर्स द्वारा भी शत्-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ पुलिस की सहायता से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। 4- सभी पंजीकृत एवं मान्य परमिट वाले टैक्सी, तिपहिया वाहन, आटो, ई-रिक्शा का संचालन शासनादेश में प्रदत्त निर्देशों (यथा-निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाए जाएंगे, समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस कवर पहनाना अनिवार्य होगा, वाहनों में सैनेटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा) का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर वाहन हेतु पर्याप्त सैनेटाइजेशन तथा वाहन में सैनेटाइजर की व्यवस्था इत्यादि की उद्घोषणा निर्धारित प्रारूप पर गाड़ी की विन्ड स्क्रीन पर चस्पा करेंगे। उक्त वाहनों का संचालन दिनांक 03.06.2020 से प्रातः 05:00 से रात्रि 09:00 के मध्य ही (विशेष परिस्थितियों यथा-चिकित्सीय आकस्मिकता को छोड़कर) किया जाएगा। उक्त समस्त वाहनों का अनिवार्य रूप से सेनेटाइजेशन दिनांक 02.06.2020 को किया जाएगा एवं प्रतिदिन संचालन के पूर्व भी पूर्ण सेनेटाइज किया जाएगा। अनुपालन संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा पुलिस सहायता से कराएंगे। 5- बाजार शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे के मध्य ही खुल सकेंगेसमस्त दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों द्वारा शासनादेश में प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं पूर्वत निर्गत विज्ञप्ति सं०-421/ओ0एस0डी0/2020 दिनांक 23.05.2020 में प्रदत्त शर्तो का अनुपालन करेंगे। सड़क के एक तरफ की दुकान खोलने की लैफ्ट-राइट व्यवस्था पूर्ववत चलेगी। कैन्टेनमेंन्ट जोन क्षेत्र में कोई दकान नही खुलेगी। तथा बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं यथा मेडिकल स्टोर, दूध, फल, सब्जी. खाद्य सामग्री की दुकानें तथा रसोई गैस एजेंन्सी खुलेंगी। पंजीकत एवं वैध बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात-घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शादी विवाह के आयोजन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए अपर जिलाधिकारी, भू0अ0-द्वितीय, लखनऊ, कार्यालयः पुराना एल0डी0ए0 भवन, लालबाग, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। 7- ब्यूटी पार्लर/सैलून मानकों के अनुरूप समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए खोले जा सकेंगे, जिसमें केवल हेयर कटिंग की अनुमति होगी। 8- सभी व्यापारियों व जनसामान्य से अपील है कि अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें और दूसरों लोगों को भी प्रोत्साहित करें।