विभागीय कार्यों में लापरवाही पर खनिज अधिकारी सन्नी कौशल को जिलाधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने दी प्रतिकूल प्रविष्टि

मोरम खंडों के निरस्तीकरण तथा बकाया वसूली में खनिज अधिकारी ने बरती घोर लापरवाही अनावश्यक रूप से जानबूझकर महत्वपूर्ण फाइलें रोकी


 जनपद में अवैध खनन / परिवहन बर्दाश्त नहीं -जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी

हमीरपुर 01 जून 2020।ओवरलोड तथा बिना एमएम-11 के पकड़े गए वाहनों पर अभी तक कोई कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी ने मांगा स्पष्टीकरण।


 चंदवारी घुरौली के खंड संख्या 26 / 5 के पट्टा धारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर खनन करने की जिलाधिकारी ने जांच कराने हेतु गठित की कमेटी। तीन सदस्यीय जांच कमेटी में उप जिलाधिकारी सरीला, पुलिस क्षेत्राधिकारी सरीला, खान अधिकारी शामिल। तीन दिवस में जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।



   जनपद में मौरम के  अवैध खनन / परिवहन को  प्रभावी ढंग से रोकने हेतु जिलाधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अपने दायित्वों के निर्वहन में लगातार लापरवाही बरतने तथा फरवरी माह से अभी तक विभिन्न मोरम खंडों के निरस्तीकरण तथा बकाया वसूली संबंधी जान-बूझकर 11 फाइलों को रोके जाने पर जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने खनिज अधिकारी सन्नी कौशल को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर महत्वपूर्ण पत्रावलियों को इतने अधिक समय तक रोकने का उद्देश्य अनुचित लाभ प्राप्त करना  प्रतीत होता है। इस संबंध में उन्होंने अपर जिलाधिकारी को  आरोप पत्र तैयार करने हेतु निर्देश दिए हैं ।
   इसके अलावा जनपद में अवैध खनन / परिवहन और ओवरलोडिंग को प्रभावी रूप से रोके जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने खान अधिकारी व खान निरीक्षक को प्रतिदिन एक-एक मोरम खनन क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खान अधिकारी व खान निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण के बाद निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई जाएगी। संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित किया जा सकेगा अन्यथा नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्यवाही /विधिक कार्यवाही प्रचलित की जाएगी।
 जिलाधिकारी ने चंदवारी घुरौली के खंड संख्या 26/ 5 के पट्टा धारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर खंड संख्या 26/ 6 में खनन करने की शिकायत पर  उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सरीला व खान अधिकारी की  तीन सदस्यीय टीम गठित कर तीन दिवस में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि खंड संख्या 26/5 के पट्टाधारक पर अपने क्षेत्र से बाहर खंड संख्या 26/6 में 10 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में लगभग 2000 ट्रक अवैध बालू खनन करने की शिकायत मिली है। जिसकी कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए है। जिलाधिकारी ने कहा कि 03 (तीन) सदस्यीय कमेटी तथ्यों की स्थलीय जांच करेगी तथा जांच में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन करने का दोषी पाए जाने पर संबंधित पट्टा धारक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर धनराशि वसूली जाएगी।
     इसके अलावा जिलाधिकारी ने पिछले दिनों एसडीएम, सीओ तथा अन्य के द्वारा बिना एमएम-11 तथा अन्य बालू /मोरम के पकड़े गए ओवरलोड वाहनों पर अभी तक कोई कार्यवाही न करने, ना ही पत्रावली प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी ने खनिज अधिकारी से तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण संतोषजनक ना पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि खनिज अधिकारी द्वारा प्रवर्तन कार्य हेतु अनुबंध पर लिए गए वाहन की उपयोगिता की जांच की जाए। जांच में खनिज अधिकारी द्वारा अनुबंध पर लिए गए वाहन की उपयोगिता ना प्रमाणित होने पर तथा वाहन का शासकीय कार्य में कोई उपयोग सिद्ध नहीं होने पर  इस पर खर्च हुए शासकीय धन की वसूली भी खनिज अधिकारी के वेतन से की जाएगी।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सबसे बड़ा वेद कौन-सा है ?