बिना मास्क लगाए सामान का विक्रय करने पर संबंधित दुकान को 14 दिन के लिए सील कर दी जाएगी तथा उसका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी

हमीरपुर 22 जुलाई 2020।
  आज जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय के आकिल तिराहा,  किंग रोड, सुभाष बाजार, रमेणी आदि क्षेत्रों का  भ्रमण कर  दुकानदारों तथा आम लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों से कहा  कि बिना मास्क लगाए किसी भी दशा में सामान  का विक्रय ना किया जाए। उन्होंने  पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि  मास्क लगाए बिना सामान बेचने वाले तथा  मास्क लगाए  बिना सामान खरीदने वाले  लोगों पर  तत्काल जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि बिना मास्क लगाए सामान का विक्रय करने पर संबंधित दुकान को 14 दिन के लिए सील कर दी जाएगी तथा उसका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 
      इस अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने  जिला मुख्यालय के विभिन्न कंटेनमेंट जोन पुराना बेतवा घाट ,मेरापुर  भिलावा तथा नौबस्ता का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णता प्रतिबंधित की जाए तथा कंटेनमेंट जोन में बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकलने पाए, घर से बाहर  बिना मास्क लगाए निकलने पर तत्काल चालान किया जाए। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की आवाजाही को सख्ती से लागू किया जाए । कंटेनमेंट जोन में इस हेतु अनाउंस भी करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में अच्छे ढंग से बैरिकेडिंग की जाए तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य ठीक ढंग से किया जाए तथा  मरीज के कांटेक्ट में आए लोगों का सैंपल लिया जाए। कंटेनमेंट जोन में साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए।
    इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक एसके सिंह तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।


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