प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माह जुलाई से माह नवम्बर तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय उचित दर दुकान पर
सेनिटाइजर, साबुन व पानी रखना होगा अनिवार्य
लखनऊ: 03 जुलाई, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को माह जुलाई से माह नवम्बर तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस सम्बन्ध में खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान ने खाद्यान्न की उठान, वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सत्यापन के सम्बन्ध प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।
जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रथम चक्र में प्रत्येक माह नियमित वितरण हेतु उचित दर दुकानदार के यहां खाद्यान्न की उपलब्धता गत माह की अन्तिम तिथि तक सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसी प्रकार दूसरे चक्र में इस योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न की उठान की उपलब्धता प्रत्येक माह की 19 तारीख तक सुनिश्चित कर ली जाएगी।
इसके अलावा वितरण का प्रथम चक्र प्रत्येक माह की 05 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जाएगा। वितरण का द्वितीय चक्र प्रत्येक माह की 21 तारीख से प्रारम्भ होकर 30 तारीख तक सम्पन्न होगा।
प्रत्येक माह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महीने की 09 तारीख से 12 तारीख के बीच नए राशनकार्डों हेतु चालान जारी करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
माह के दोनों वितरण चक्रों में मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण तथा उसका व उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा और पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमंेट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में कराना होगा। इस मोबाइल नम्बर को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाएगा।    
जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर, साबुन व पानी रखना होगा। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा तथा दुकान पर एक समय में 05 से अधिक उपभोक्ता नहीं रहेंगे और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के बीच कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाएगी।


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