उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम-17(1) तथा नियम-17(2) के प्राविधानों में संशोधन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम-17(1) तथा नियम-17(2) के प्राविधानों में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत, उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (6वां संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम-17(1) एवं 17 (2) में वर्तमान में 5,000 रुपये लाइसेंस शुल्क एवं प्रति टी0वी0 स्क्रीन प्रतिवर्ष 100 रुपये अतिरिक्त लाइसेंस अधिरोपित किया गया था। प्रति टी0वी0, प्रतिवर्ष रु० 100.00 अतिरिक्त लाइसेंस अधिरोपित किये जाने से, केबल टी0वी0 के माध्यम से स्थानीय चैनलों का प्रसारण आर्थिक रूप से व्यावहारिक न रह जाने के कारण प्रदेश में स्थानीय चैनलों के प्रसारण के तीव्रता से बन्द होने की प्रवृत्ति बढ़ गयी थी और प्रदेश के केबल टी0वी0 उद्योग से जुड़े संगठनों द्वारा स्थानीय चैनलों पर प्रति टी0वी0, प्रतिवर्ष 100 रुपये अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क समाप्त किये जाने की मांग की जा रही थी, जिसपर विचारोपरान्त सरकार द्वारा केबल टी0वी0 के माध्यम से स्थानीय चैनलों के प्रसारण पर देय अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नियम-17(1) के अन्तर्गत देय लाइसेंस शुल्क 5,000 रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया हैयह निर्णय जनसामान्य को स्थानीय न्यूज़, संस्कृति, अन्य सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के प्रदर्शन को सुलभ किये जाने तथा स्थानीय चैनलों के प्रदर्शन को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के दृष्टिगत लिया गया है  


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सबसे बड़ा वेद कौन-सा है ?

कर्नाटक में विगत दिनों हुयी जघन्य जैन आचार्य हत्या पर,देश के नेताओं से आव्हान,