उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने जनपद पीलीभीत की उचित दर दुकान को निरस्त करने के दिए निर्देश

उचित दर दुकानदार पर खाद्यान्न की कालाबाजारी करने का आरोप
लखनऊ: 03 जुलाई, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने जनपद पीलीभीत के उचित दर विक्रेता द्वारा लाभार्थियों व कार्डधारकों के हक का खाद्यान्न पात्रों को न देकर, उस खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के लिए उचित दर दुकान को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। यह जानकारी आयोग की सदस्य श्रीमती सरोज प्रसाद ने आज यहाँ दी।
        आयोग की सदस्य के अनुसार कि पूर्ति निरीक्षक श्री बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि उचित दर दुकान कु0 गायत्री देवी के नाम से आवंटित है, किन्तु दुकान का संचालन श्री शिवम भोजवाल द्वारा किया जाता है और विक्रेता द्वारा बिक्री अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये। मामले की जांच के दौरान पाया गया कि उचित दर दुकान अकारण बन्द रहती है, दुकान पर रेट-स्टाक बोर्ड एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारकों की सूची प्रदर्शित नही पायी गयी, शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया गया, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया, राशनकार्डधारकों को 01 कि0ग्रा0 चने के स्थान पर 900 ग्राम चने का वितरण किया गया, जांच के दौरान कु0 गायत्री देवी, उचित दर विक्रेता के भाई शिवम भोजवाल द्वारा राशनकार्डधारकों पर बयान न देने हेतु दबाव एवं जांच को प्रभावित किया गया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी।
         इसके अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी, पीलीभीत के आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर भी दुकान बन्द पायी गयी और सूचना पट पर दुकान बन्दी का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। इन आरोपो के सम्बन्ध में समय व्यतीत हो जाने पर विक्रेता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया।
        श्रीमती सरोज प्रसाद ने बताया कि कु0 गायत्री देवी उचित दर विक्रेता द्वारा गम्भीर अनियमिततायें बरती गयी। विक्रेता का यह कृत्य अनुबन्ध की शर्तो, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। कु0 गायत्री देवी उचित दर विक्रेता के भाई श्री शिवम भोजवाल द्वारा जांच को प्रभावित भी किया गया। जांच के दौरान सम्बन्धित अधिकारी को उसी समय कु0 गायत्री देवी उचित दर विक्रेता एवं शिवम भोजवाल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करानी थी, जो नही की गयी। कु0 गायत्री देवी उचित दर विक्रेता एवं विक्रेता के भाई (दुकान संचालनकर्ता) शिवम भोजवाल द्वारा गम्भीर अनियमिततायें की गयी हैं।
 
        सदस्य ने बताया कि जहां एक ओर सरकार इस महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा कोरोना महामारी के समय में राशन कार्डधारकों/प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न पहुॅचाये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है, वही दूसरी ओर ऐसे उचित दर विक्रेता एवं दुकान के संचालनकर्ता द्वारा सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को विफल बनाये जाने का कार्य किया गया है।
        आयोग के सदस्य ने बताया कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी, पीलीभीत को निर्देशित किया गया है कि इन आरोपों के सम्बन्ध में कु0 गायत्री देवी उचित दर विक्रेता एवं दुकान के संचालनकर्ता शिवम भोजवाल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही कराते हुए, उचित दर दुकान तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाये एवं कृत कार्यवाही की आख्या आयोग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।


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