बैंकिंग सुविधा प्रदाता बैंकिंग करेसपोडेण्ट योजना में ऋण हेतु आवेदन 20 अगस्त तक जमा करें।

झांसी,जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड झांसी  श्री सुनील कुमार सिंह  के अनुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के आर्थिक उत्थान हेतु गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले शिक्षित युवक एवं युवतियों हेतु बैंकिंग सुविधा प्रदाता बैंकिंग करेसपोंडेन्ट योजना संचालित की गई है। जिसमें  1 लाख रुपये का ऋण परियोजना स्थापित किए जाने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु दिनांक 20 अगस्त 2020 तक आवेदन पत्र मांगे जाते हैं जो कि शर्तों के अनुसार कार्यालय से प्राप्त करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड 47 टण्डन रोड सीपरी बाजार झांसी में जमा किए जाएंगे।
 उन्होंने  बताया है कि युवक /युवती जनपद झांसी का स्थाई निवासी हो, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, आय प्रमाण पत्र वार्षिक रुपए 56460 से अधिक न हो, जाति प्रमण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो, शैक्षिक योग्यता (इंटर तथा कंप्यूटर ज्ञान), राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता की पासबुक की छायाप्रति एवं कंप्यूटर में दक्ष युवक/युवतियों को वरीयता होगी।


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