ड्राई क्लीनिंग योजना में ऋण हेतु आवेदन 20 अगस्त तक जमा करें

झांसी,जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबंधक अनुगम झांसी श्री सुनील कुमार सिंह ने जनपद झांसी के नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जाति धोबी समाज के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020 21 के आवेदन पत्र दिनांक 20 अगस्त 2020 तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड टण्डन रोड सीपरी बाजार पंजाब नेशनल बैंक के सामने झांसी में आमंत्रित किए जाते हैं।
 उन्होने कहा है कि कि लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना में लाभ हेतु आवेदन अनुसूचित जाति (लोधी धोबी समाज) का होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में रु 56460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 से अधिक ना हो। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष से अधिक ना हो। आवेदक जनपद झांसी का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की व्यवसायिक स्थल पर निजी/किराए की दुकान होना चाहिए।योजना की लागत रुपए 1,00,000 से 2,16,000 तक। लाभार्थी का मोबाइल नंबर आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। आधार कार्ड भी अनिवार्य है। 
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