एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना में ऋण हेतु आनलाइन आवेदन 15 अगस्त तक भरे

झांसी : उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र झांसी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने जनपद के ओडीओपी उत्पाद साफ्ट टायज से जुड़े हस्तशिल्पियों को सूचित किया है कि अपने उद्यम व स्वरोजगार को बढाने के उददेश्य से ऋण प्रदान किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना संचालित की गयी है। योजना के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन राज्य सरकार की वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in  पर दिनांक 15 अगस्त 2020 तक आनलाइन आवेदन भरे जा सकते है। अधिकारी जानकारी के लिए उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र झांसी में या मोबाइल नम्बर 9984573864 पर सम्पर्क कर सकते है। योजनान्तर्गत ऋण लेने पर 25 प्रतिशत का अनुदान देय है।
          उन्होने आवेदन हेतु पात्रता के बारे में बताया कि आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये। शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नही है। योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित पोषण में सहायता की सुविधा सम्बन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओडीओपी उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिये। आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। विशेष श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। 


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