गाजीपुर मैं नकल माफिया पारसनाथ कुशवाहा के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14( 1) के तहत बड़ी कार्यवाही

जनपद गाजीपुर मैं नकल माफिया पारसनाथ कुशवाहा के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14( 1) के तहत बड़ी कार्यवाही इस नकल माफिया की इस अधिनियम के तहत कुल 12 करोड़ 31 लाख 58950 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है तथा इस संपत्ति को कस्टोडियन तहसीलदार सदर जनपद गाजीपुर के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है इस संपत्ति को कब्जा करते समय  दुग्गी पिटवा कर उद्घोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया ।  इस नकल माफिया के विरुद्ध वर्ष 2016 से गैंगस्टर अधिनियम सहित चार अभियोग पंजीकृत हैं ।
कुर्क संपत्ति का संक्षिप्त विवरण ::
1.मोटरसाइकिल 6
2.भूमि /प्लॉट 10
3.भवन/इमारत 4 
4.चार पहिया वाहन 4
कुल अनुमानित लागत ₹12 करोड़ 31लाख 58 हजार नौ सौ पचास


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