केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आंमत्रित

झांसी।डा0 दीपक शुक्ला, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि  दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से केन्द्र पोषित  प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

पात्रताः- यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास में अध्ययनरत् भारतीय छात्र/छात्रओं   के लिए ही अनुमन्य है। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्र/छात्रा पात्र नहीं होगें। एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छादित नहीं होगें। छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय  होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में  अनुत्तीर्ण होता है तो उसे  पुनः उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। जो विद्यार्थी किसी अन्य स्त्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाइपेन्ड प्राप्त कर रहें, उन्हें यह सुविधा  अनुमन्य हीं होगी।

  उन्होने बताया कि जो विद्यार्थी किसी ऐसे पूर्व परीक्षा, प्रशिक्षण केन्द्र से जो  केन्द्र्र  सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त  पोषित है, में प्रशिक्षण/कोचिंग प्राप्त कर रहें, प्रशिक्षण में वह इस योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं होगें।

प्री-मैट्रिकः-दिव्यांगता विद्यार्थियों को  किसी  शासकीय अथवा केन्द्र/ राज्य सरकार से  मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्णकालिक रूप से अध्ययनरत् होना चाहिए।

पोस्ट- मैट्रिक/टॉप क्लासः-प्रशिक्षण से संबधित पाठ्यक्रमों के लिए यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसके आवेदन हेतु पात्र होगें। परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा/ सर्टीफिकेट के छात्र इस योजना से आच्छादित होगें।

  स्नातक पूर्ण कर  विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय  पाठ्यक्रम कर रहें  हां तो  वह इस योजना से  आच्छादित नहीं होगें। जो विद्यार्थी एक से  अधिक पाठ्यक्रम कर रहें है।  उन्हें किसी एक  पाठ्यक्रम  में योजना का लाभ देय होगा।

 

  उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि पत्राचार के माध्यम  से अथवा  दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनर्त  विद्यार्थी भी  इस योजना के पात्र होगें।

आय-सीमाः- प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी श्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.50 लाख एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी श्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय रू0 6.00 लाख निर्धारित है।

  छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुसंगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार की वेब साइट पर उपलब्ध है। 

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