मानक विरुद्ध बने स्पीड ब्रेकर को हटाने के लिए मानवाधिकार कार्यालय में करें शिकायत

लखनऊ: 11 अगस्त 2020

 

उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने लखनऊ शहर में बने अवैध स्पीड ब्रेकरों को हटाने को लेकर आमजन को सूचित किया है कि किसी भी क्षेत्र में मानक विरुद्ध स्पीड ब्रेकर बने हों, तो इसके संबंध में वे मानवाधिकार कार्यालय (टीसी/34 वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, पिन-226010) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर आयोग के ई-मेल नचीतबसाव/लंीववण्बवण्पद पर शिकायत भेज सकते हैं।

आयोग के सचिव श्री जी.एल. मीना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनमानस के मानवाधिकारों के दृष्टिगत आयोग की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने लखनऊ शहर के विभिन्न चैड़े व सकरे मार्गों, कुछ स्थानों व मकान/प्रतिष्ठानों के सामने अनाधिकृत, अनियमित एवं मानक के विरुद्ध अवैध रूप से बने स्पीड ब्रेकरों को हटाने का निर्देश शासन को दिया था। 

उन्होंने बताया कि इस संबंध में शासन द्वारा आयोग को एक आख्या 21 जुलाई, 2020 को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें नगर निगम के स्वामित्व वाले अति संवेदनशील मार्गों, जिसमें स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात की दृष्टि से यथा आवश्यक स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर अनाधिकृत व मानक विरुद्ध बने स्पीड ब्रेकरों को मुहिम चलाकर हटवा दिया गया है, से अवगत कराया गया है।

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