*मोटर बीमा पॉलिसी का दावा की वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) न होने के कारण क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता : IRDAI*

IRDAI ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि मोटर बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण [PUC] प्रमाण पत्र नहीं होना कोई वैध कारण नहीं है।*

 

मीडिया रिपोर्टों में IRDAI द्वारा जारी 20 अगस्त 2020 के सर्कुलर को गलत तरह से प्रायोजित करने की बात कहते हुऐ आज एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी सूचना में स्तिथि स्पष्ट की ।  

IRDAI ने 20 अगस्त, 2020 को जारी सर्कुलर के माध्यम से सामान्य बीमा (General Insurance) प्रदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना किसी मोटर वाहन की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं करने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2017 को एम0सी0 मेहता मामले में आदेश पारित किए थे,  जिसमें मोटर बीमा पॉलिसी को नवीनीकृत करते समय बीमा कंपनियों के लिए वाहन का वैध पी0यू0सी0 प्रमाणपत्र होना सुनिश्चित करना अनिवार्य किया था। 

यह निर्धारित किया गया था कि जिन वाहन मालिकों के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है, वे अपने वाहनों के बीमा का नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे।

*IRDAI ने अपने स्पष्टीकरण में बताया की नवीनीकरण के समय वैध प्रदुषण प्रमाण पत्र अनिवार्य है परन्तु एक्सीडेंट या क्लेम के समय इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है |*

*IRDAI ने बताया की क्लेम के समय मोटर इन्शुरन्स पॉलिसी में ऐसा कोई नियम नहीं है की एक्सीडेंट या क्लेम के समय वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र ज़रूरी है*

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