सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आॅनलाइन राशन कार्ड की सुविधा विभागीय वेबसाइट https:f//cs.up.gov.in पर उपलब्ध

लखनऊ: 11 अगस्त 2020

 

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आमजन को आॅनलाइन राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी वांछित अभिलेखों के साथ अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र (सीएससी) पर जाकर नये राशनकार्ड अथवा प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदक को नये राशनकार्ड हेतु आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं भरकर परिवार के मुखिया (वरिष्ठतम महिला/परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न होने पर वरिष्ठतम सदस्य) की पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, मुखिया के आधार कार्ड की छायाप्रति, निवास के संबंध में प्रमाण-पत्र (यदि आधार कार्ड में आवेदक का वर्तमान पता अंकित न हो), परिवार की आय का विवरण, समस्त सदस्यों के आधार संख्या, परिवार में बिजली/घरेलू गैस कनेक्शन की स्थिति हेतु अभिलेख संलग्नकर जन सेवा केन्द्र संचालक को राशनकार्ड आवेदन आॅनलाइन करने हेतु जमा करना होगा। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने दी।

श्री दुबे ने बताया कि विभागीय वेबसाइट https:f//cs.up.gov.in
पर उपलब्ध मेन्यू ‘डाउनलोड फार्म’ के विकल्प ‘आवेदन प्रपत्र’ पर क्लिक कर राशनकार्ड का आवेदन प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नये राशनकार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु रु0 20 का शुल्क निर्धारित है, जो आवेदक को जन सेवा केन्द्र संचालक को नकद अथवा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि नये राशनकार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु आवेदन के पूर्ण होने के 30 कार्य दिवस के भीतर राशनकार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। राशनकार्ड आवेदन स्वीकृत हो जाने व राशनकार्ड जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

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