शहरों में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों पर शुल्क तय करेगी नगरीय निकाय
प्रदेश के शहरों में कॉलोनी के साथ ही कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर अपने घर के सामने बाहर गाड़ी पार्क करने पर नगरीय निकाय शुल्क तय करेगी, पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल करने के बाद सरकार अब शहरों में घर के बाहर गाड़ी पार्क करने वालों पर शुल्क तय करेगी।
पंचम राज्य वित्त आयोग ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इनमें खासकर निकाय क्षेत्र में वाहन मालिकों के घर के सामने की सड़क अथवा किसी अन्य भू-भाग को स्थाई पाॄकग के रूप में प्रयोग करने पर उपयोग कर लगाने का सुझाव दिया गया है। इससे निकायों के आय में वृद्धि होगी। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को विधानसभा पटल पर शनिवार को रखा गया। सरकार ने इस पर मुहर लगी दी है और इसके आधार पर अब नगर विकास विभाग आगे की कार्यवाही शुरू करेगा।
आयोग ने निकाय सीमा में आने वाले नॄसग होम, निजी अस्पताल, निजी क्लीनिक एवं डिस्पेंसरी, पैथलैब, निजी स्कूल, निजी कोचिंग संस्थान, मोबाइल सेवा एवं ऊपरी केबल की सेवाओं पर उपयोग कर की सीमा में लाए जाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही वन संपदा से आय, तालाबों से आय, अवस्थित भूमि के उपयोग से होने वाली किसी भी प्रकार की आय जैसे स्टांप शुल्क, मोटरवाहन शुल्क, सबमॢसबल व हैंडपंप प्रयोग, ट्यूबवेल, निजी विवाह घर व रिसोर्ट से आय का एक निर्धारित हिस्सा निकायों को देने का सुझाव दिया गया है।