यूपी में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक !
योगी सरकार इस दिशा में ला सकती कानून
लखनऊ* :
यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर
*ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों से जुड़ी बड़ी खबर*
यूपी में पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी को लेकर बड़े बदलाव करेगी योगी सरकार
*दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगाई जाएगी रोक - सूत्र*
जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार करेगी बड़ा फैसला - सूत्र
पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होंगे दो से अधिक बच्चे वाले महिला-पुरुष उम्मीदवार - सूत्र
*पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी होगी तय*
ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास होगी शैक्षिक योग्यता - सूत्र
12वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव
जिला पंचायत के महिला-आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में बनी सहमति - सूत्र
*पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है योगी सरकार*
विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक
*अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी होने से पहले ही नया कानून लागू करेगी योगी सरकार*
कोरोना महामारी के चलते यूपी में तय समय पर पूरी नही हुई हैं पंचायत चुनाव की तैयारियां
*अब अगले साल अप्रैल में होंगे पहले दिसंबर 2020 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव*