कोरोना से मृत्यु होने पर बैंक भी देगा 4 लाख का मुआवजा क्या है प्रावधान और कैसे करे रजिस्टर्ड जानिये यंहा

यदि किसी व्यक्ति क़ी कोरोना से मृत्यु हो गयी है उसका बैंक में भी खाता है तो यह खबर उनके परिवार जनों को आर्थिक राहत प्रदान कर सकती है ।


कोरोना से मृत्यु होने पर बैंक उस मृतक के वारिसान को बीमा राशि प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है यदि उस मृतक के बचत खाते को प्रधानमंत्री मोदी जी क़ी दोनो बीमा योजनाओ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराया गया हो य़ा दोनो में से किसी एक बीमा का भी अंशदान प्रदान कर दिया गया हो ।
मुआवजा पाने के लिए बैंक में आवेदन करे


संबंधित बैंक में मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड सहित कोरोना रिपोर्ट इत्यादि दस्तावेज मय आवेदन प्रस्तुत करे 


कैसे होता है बीमा
 
कोरोना (Corona) के कहर से हर कोई जूझ रहा है. इस संकट काल में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी पैसे की हो रही है. कुछ लोगों की तो नौकरी ही चली गई. जिसकी बची भी, तो सैलरी कट के आ रही है. इस संकट में लोगों के अकाउंट (Account) खाली हो रहे हैं. हालांकि, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है. अगर बैंक खाते में 342 रुपये है, तो 31 मई के बाद आपको 4 लाख रुपये तक की सुरक्षा मिल सकती है. जानते हैं कि आखिर कैसे मिलेगी सुरक्षा.


मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सस्ते प्रीमियम वाली दो स्कीम चलाई थी


बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सस्ते प्रीमियम वाली दो स्कीम चलाई थी. इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY). PMJJBY जीवन बीमा स्कीम है, वहीं PMSBY दुर्घटना बीमा योजना है. इन दोनों स्कीम की बात करें तो आपको क्रमश: 330 रुपये 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा. वहीं, कुल मिलाकर 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर होगा. अर्थात अगर आप इन दोनों स्कीम्स का फायदा लेना चाहते हैं, तो प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपये सालाना पड़ेगा.


PMJJBY PMSBY दोनों स्‍कीम्स 1 जून-31 मई आधार पर चलती हैं


बता दें कि PMJJBY PMSBY दोनों स्‍कीम्स 1 जून-31 मई आधार पर चलती हैं. इसका प्रीमियम सालाना आधार पर मई में कटता है. मतलब ये कि अगर आप स्‍कीम से जुड़े हैं तो एक बार वार्षिक आपका प्रीमियम कट जाएगा. इसके बाद पूरे 12 महीने तक आपको 4 लाख का कवर मिलेगा. इस स्‍कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए jansuraksha.gov.in पर पढ़ सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री - 1800-180-1111 / 1800-110-001 नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं.
 
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