ATM से निकला नकली नोट तो यूं आसानी से पायें वापस आपका धन नही होगी कोई परेशानी

एटीएम ट्रांजेक्शन के दौरान कभी-कभी ऐसा होता है कि मशीन से नकली नोट निकल जाते हैं। नकली नोट निकल जाने के बाद ग्राहकों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ग्राहकों को एटीएम से नकली नोट निकलने पर पूरा रिफंड देने की व्यवस्था की हुई है। आरबीआई ने इस संबंध में कड़े नियम बैंकों के लिए बनाए हैं।


आरबीआई के नियमों के मुताबिक नकली नोट एटीएम से निकलने पर बैंकों को एक्शन मोड में काम कर जल्द से जल्द ग्राहकों को रिफंड करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंकों को इसके लिए कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। आरबीआई के मुताबिक ये बैंक की जिम्‍मेदारी है कि वह ब्रांच और फिर एटीएम में पहुंचाएं जाने वाले नोटों की जांच करे और नकली नोटों को सिस्‍टम में शामिल करने से बचें।


यही वजह है कि एटीएम और काउंटर पर इश्‍यू करने से पहले नोटों की जांच की जाती है।


हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि ढेर सारे नोट होने की वजह से कुछ नकली नोट भी असली नोट के साथ मिक्स हो जाते हैं। ऐसे में बैंक इन नोटों की पहचान नहीं कर पाता और यह एटीएम तक पहुंच जाते हैं। और जब ग्राहक निकासी करते हैं तो यह नोट उनके पास चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में रिफंड पाने का तरीका यह है कि आप नोटों के मशीन से निकल जाने के बाद नकली नोट को वहां लगे सीसीटीवी के सामने दिखाएं। आप नोट की फ्रंट और पीछे की साइड दोनों को ही कैमरे के पास ले जाकर दिखाएं।


इसके बाद एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दें। ऐसा करने से आपके पास दो प्रूफ हो जाएंगे और आपको बैंक के सामने यह साबित करने में आसानी होगी कि एटीएम से ही नकली नोट निकला है। इसके बाद नकली नोट लेकर बैंक के समक्ष पेश करना होगा। बैंक आगे की प्रक्रिया का पालन तय नियमों के मुताबिक करेगा और ग्राहक को उस नकली नोट के बदले असली नोट दे दिया जाएगा। बैंक में जाकर एटीएम मशीन से निकली रसीद दिखाएंगे तो क्लेम करने में और ज्यादा आसानी होगी।


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