लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना संचालित

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रतिमाह की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन

योजनान्तर्गत माह अगस्तए 2020 तक 2,48,83 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराए गए

योजनान्तर्गत 18-25 आयु वर्ग के 23.60 प्रतिशत, 26-35 आयु वर्ग के 49.90 प्रतिशत तथा 36-40 आयु वर्ग के 26.50 प्रतिशत लाभार्थी
लखनऊ: 12 अक्टूबर, 2020

भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है। यह योजना पुरुष व महिला दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रतिमाह की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना में सम्मिलित होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। योजनान्तर्गत माह अगस्त, 2020 तक 2,48,783 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। चयनित लाभार्थियों में 74.50 प्रतिशत पुरुष एवं 25.50 प्रतिशत महिला हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 25 आयु वर्ग के 23.60 प्रतिशत, 26 से 35 आयु वर्ग के 49.90 प्रतिशत तथा 36 से 40 आयु वर्ग के 26.50 प्रतिशत लाभार्थी हैं। वर्ष 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या 215.68 लाख है।


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