मेरठ* . अवैध स्लॉटर हाउस पर पुलिस का छापा

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से अपराधी को मिला दण्ड
     
                                          लखनऊः 15 अक्टूबर, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदियनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुये अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद हाथरस के थाना सिकन्द्रामऊ के अन्तर्गत पीड़िता उम्र लगभग 17 वर्ष को शौच करने जाते समय मक्के के खेत में दुष्कर्म का प्रयास करते हुये उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को प्रभावी पैरवी करते हुये दण्ड दिलाया गया है। अभियुक्त नरेश उर्फ भोला द्वारा यह घटना 21 अगस्त 2016 को दिन में उस समय की गयी थी जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को आजीवन कारावास तथा रु0 5000/- जुर्माना की सजा मा0 न्यायालय द्वारा दिलाने का कार्य त्वरित गति से कराया गया। प्रकरण में नामित अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को मा0 न्यायालय फास्र्ट ट्रेक कोर्ट-प्प् द्वारा दोष सिद्ध करते हुये भा0द0वि0 की धारा-302 तथा 354बी के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया है।  


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सबसे बड़ा वेद कौन-सा है ?

कर्नाटक में विगत दिनों हुयी जघन्य जैन आचार्य हत्या पर,देश के नेताओं से आव्हान,