नव चयनित अध्यापकों की जनपदों मंे काउन्सिलिंग का आयोजन  26 से 28 अक्टूबर, 2020 तक की जायेगी

नव चयनित अध्यापकों की जनपदों मंे काउन्सिलिंग का आयोजन 
26 से 28 अक्टूबर, 2020 तक की जायेगी


नव चयनित सहायक अध्यापकों का विद्यालय आवंटन की कार्यवाही 
29 व 30 अक्टूबर को की जायेगी


लखनऊ: दिनांक: 24.10.2020


उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 पदों के सापेक्ष 31277 सहायक अध्यापकों की तैनाती अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन संशोधित-2010) एवं तद्विषयक निर्गत शासनादेशों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में की जाय। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि किसी भी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में विहित छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार ही अध्यापकों की तैनाती की जाय। किसी भी स्थिति में नवचयनित अध्यापकों की तैनाती ऐसे विद्यालयों में नहीं की जायेगी जहां पूर्व से ही नियमावली 2011 के मानकों के अनुरूप अध्यापक तैनात हों।
इस सम्बंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा सुश्री रेणुका कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार नवचयनित अध्यापकों की तैनाती समयबद्ध रूप से किये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार जनपदों में काउन्सिलिंग का आयोजन 26 अक्टूबर 2020 से 28 अक्टूबर, 2020 तक, नवचयनित सहायक अध्यापकों को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही 29 अक्टूबर, 2020 व 30 अक्टूबर, 2020 तक तथा अध्यापकों द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 31 अक्टूबर, 2020 से 03 नवम्बर, 2020 तक है। जारी आदेश के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलाधिकारी के निर्देशन में तैनाती नियमावली 2008 (यथा संशोधित 2010) में प्राविधानित तैनाती समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। काउन्सिलिंग एवं विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा काउन्सिलिंग स्थल पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जायेगा, जिनके पर्यवेक्षण में तैनाती समिति द्वारा नियमावली के प्राविधानों का पालन करते हुए तैनाती की कार्यवाही की जायेगी। विद्यालय आवंटन हेतु जनपद स्तर पर आयोजित काउन्सिलिंग में नव चयनित अध्यापक/अध्यापिका का व्यक्तिगत रूप से वैधानिक पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में प्रतिस्थानी को काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं कराया जायेगा एवं बिना काउन्सिलिंग में उपस्थित हुए उन्हें विद्यालय का आवंटन नहीं किया जायेगा। काउन्सिलिंग स्थल पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बंध में निर्गत गाइडलाइन्स का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस सम्बंध में समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्व से ही करा ली जायें।
     तैनाती से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं सूबेदार सिंह व अन्य बनाम व राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

सबसे बड़ा वेद कौन-सा है ?

कर्नाटक में विगत दिनों हुयी जघन्य जैन आचार्य हत्या पर,देश के नेताओं से आव्हान,