प्रवासी भारतीयों को ‘‘एनआरआई कार्ड’’ उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन
लखनऊ: 16 अक्टूबर, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मूल प्रवासी भारतीयों को मान्यता प्रदान करते हुए ‘‘एनआरआई कार्ड’’ उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार कार्ड के लिए आवेदनकर्ता को पासपोर्ट के विवरण के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र उपलब्ध कराना होगा कि वह विदेश में अमुक स्थान (विदेश में वर्तमान पते) पर निवास कर रहा है और उत्तर प्रदेश मूल का है। साथ ही इंकमटैक्स एक्ट के अनुसार नाॅन रेजिडेंट इण्डिया है। उन्हें उत्तर प्रदेश में निवास स्थल का पता भी उपलब्ध कराना होगा। विभाग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र के प्रारूप में सभी सूचनाएं भर कर जमा करनी होगी। एनआरआई कार्ड की वैधता पूर्व की भांति एक वर्ष के लिए होगी।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव प्रवासी भारतीय विभाग, श्री आलोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही एनआरआई कार्ड निर्गत करने की समय-सीमा अधिकतम 10 कार्यदिवस तथा कार्ड के नवीनीकरण हेतु 07 दिनांे की समय सीमा तय की गई है। इस कार्ड के माध्यम से प्रवासी भारतीय शासकीय उच्चाधिकारियों से सुगमता से भेंट कर सकेंगे तथा भविष्य में प्रदान किये जाने वाले तृतीय पक्ष के लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।