शादी अनुदान योजना से अन्य पिछड़े वर्ग की निःसहाय निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु मिल रहा है अनुदान

शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अन्तर्गत वर्ष 2020.21 हेतु रू0 1500 लाख की धनराशि की गयी अवमुक्त    

वर्ष 2019.20 में योजना से 01 लाख लाभार्थियों को रूपये 20 हजार प्रति लाभार्थी की दर से आर्थिक सहायता दी गयी
 
लखनऊः 26 अक्टूबर, 2020
 
शादी अनुदान योजना से अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवार की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जा रहा है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों के स्तर को निरन्तर ऊंचा उठाने का प्रयास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अन्य पिछड़े वर्ग की निःसहाय निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। शादी अनुदान योजना में रूपये 20,000 रू0 प्रति शादी की सहायता दी जाती है।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में रू0 15000.00 लाख का बजट प्राविधानित है। जिसमे से 1500 लाख (15 करोड़) की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। वर्ष 2020.21 में 01 अप्रैल, 2020 से 10 अगस्त, 2020 तक कुल 19771 लाभार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जा चुका है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह-मार्च में जिन लाभार्थियों की पुत्रियों की शादी थी और माह मार्च में ही अनुदान हेतु आनलाइन आवेदन किया गया था, ऐसे 429 लाभार्थियों को 31 अगस्त, 2020 तक लाभान्वित किये जाने हेतु रू0 85.80 लाख का आवंटन जनपदों को कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 में शादी अनुदान योजना में उपलब्ध बजट रू0 20000.00 लाख से कुल 01 लाख लाभार्थियों को रू0 20 हजार प्रति लाभार्थी की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।
इस योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा जनसुविधा क्रेन्दों, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे या निजी बेबसाइट द्वारा विभाग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूूूण्ेींकपंदनकंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर स्वयं आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी अन्य के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।


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