आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय जिला स्तरीय अधिकारी प्राप्त समिति का गठन -नवनीत सहगल

लखनऊः 03 नवम्बर, 2020
  उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के स्थापना की प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया गया है। अब पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत लघु उद्योगों की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
      यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हंै। इस संबंध मंे आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा उपायुक्त उद्योग को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है।
      डा0 सहगल ने बताया कि प्रदेश मंे औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा राज्य में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 द्वारा एम0एस0एम0ई0 उद्योगांे के स्थापना की प्रक्रिया को सरल किया गया है। जिससे प्रदेश में किसी भी उद्यमी को अपने उद्योग की स्थापना में किसी भी प्रकार कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा आसानी से नये उद्योग की स्थापना को बढ़ावा मिले।
      अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश एम.एस.एम.ई. के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए उद्यमियांे को आवेदन-पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा करने होंगे। आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय जिला स्तरीय अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति में संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियन्ता विद्युत निगम, उप/सहायक श्रमायुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य औद्योगिक विकास निगम, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय तथा जिला अग्निशमन अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस समिति के सदस्य सचिव उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र होंगें।


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