अब 5एकड़ तक जमीन नही होगी कुर्क य़ा नीलाम क्यो होगा बैक ऋण पर असर जानिये आप

राजस्थान सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में किसानों के हित में बड़ा कानून बन गया है। इसके तहत अगर कोई किसान किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का कर्ज नहीं चुका पाता है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान किसान की 5 एकड़ तक की जमीन कुर्क या नीलाम नहीं कर सकेगा। विधि मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य के किसानों के हितों और उनकी आजीविका का संरक्षण करने के लिए यह तय किया गया है। विधेयक के प्रावधान के अनुसार यदि किसान जमीन पर कर्जा लेता है और वह कर्जा चुका नहीं पाता है, तो उसकी पांच एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क या उसे बेचा नहीं जा सकेगा। उठ रहे हैं सवाल इस विधेयक पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।


कहा जा रहा है कि ऐसे में अब कोई भी बैंक 5 एकड़ तक जमीन वाले किसान को कर्ज ही नहीं देगा, क्योंकि बैंक जब 5 एकड़ तक जमीन गिरवी रख ही नहीं सकता, तो वह किसान को मॉर्गेज लोन किस आधार पर दिया जाएगा। इसके लागू होने के बाद छोटे किसानों को कर्ज नहीं लेने में परेशानी होगी।
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