बहुचर्चित आईपीएस महोबा कांड मैं आरोपी मणिलाल पाटीदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

बहुचर्चित आईपीएस महोबा कांड मैं आरोपी मणिलाल पाटीदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत



लखनऊ, मणिलाल पाटीदार इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के संबंध में आए थे। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ सिद्धार्थ वर्मा  की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल व एजीए आशुतोष कुमार  सण्ड को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर से रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट  के संज्ञान में लाया गया कि यह अत्यंत गंभीर अपराध है ऐसी  दशा में पुलिस का सहयोग देना आवश्यक है मणिलाल पाटीदार यह सहयोग नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्ष को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर से रोक की याचिका खारिज कर दी।


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